उमरिया तपस गुप्ता (7999276090)
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया है। मामले में 30 वर्षीय महिला की शिकायत पर कार्रवाई की गई है।
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बताया जाता है कि महिला की पहचान आरोपी से वर्ष 2022 में हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे-धीरे प्रेम संबंध बन गए। महिला का आरोप है कि युवक ने शादी करने का भरोसा देकर वर्ष 2023 से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब भी उसने विवाह की बात कही, आरोपी कथित तौर पर उसे टालता रहा।
न्यायालय में आवेदन के बाद भी नहीं बनी बात
शिकायत में महिला ने बताया कि उसने 8 अगस्त 2023 को विवाह अनुबंध कराने के लिए न्यायालय में आवेदन किया था, लेकिन आरोपी के पेशियों पर उपस्थित नहीं होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। महिला के मुताबिक, उसने अपने परिजनों को भी मामले की जानकारी दी थी और उनकी ओर से भी आरोपी से विवाह करने की बात कही गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
सितंबर में फिर संबंध बनाने का आरोप
महिला ने आरोप लगाया कि 21 सितंबर 2026 को आरोपी उसके किराये के कमरे में पहुंचा और शादी का भरोसा देकर उसकी मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद जब उसने विवाह की बात दोहराई तो आरोपी ने कथित तौर पर शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने गाली-गलौज करने और पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में किया पेश
महिला की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69, 296(बी) और 351(3) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।
इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी मदनलाल मरावी ने बताया कि मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायालय में पेश कर दिया गया है।
पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की जांच कर रही है। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।



